राहुल मिश्रा RTI व सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरे द्वारा एक शिकायत जो की छत्तीसगढ़ राज्य मे हो रहे स्टांप फ्रॉड से जुड़ा हैं जो बड़े-बड़े बैंकों एवं NBFC कंपनियों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के साथ किया जा रहा है, इसके शिकायत जिला दड़ाअधिकारी महोदय को तकरीबन 8 महीने से निरंतर हर माह किया जा रहा है परंतु जिला दड़ाअधिकारी द्वारा स्टंप फ्रॉड के किसी भी मुद्दे पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है जिस कारण मजबूरन मेरे द्वारा रायपुर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महान निरीक्षक, गृह-मंत्री, एंटी करप्शन ब्यूरो एवं अन्य संबंधित जगहों पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर के नाम का शिकायत दिया गया परंतु अभी भी जिला कलेक्टर रायपुर द्वारा किसी प्रकार का कोई भी स्टांप फ्रॉड पर कार्यवाही नहीं किया गया है जिसके नाम से 2 जून 2024 को राजभवन का घेराव करते हुए एक ज्ञापन राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी के नाम का स्टांप फ्रॉड की पूरी जानकारी के साथ राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन महोदय जी को दिया जाएगा ।
राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन महोदय जी को एक शिकायत बैंकों व NBFC कंपनी द्वारा षड्यंत्र कर लोगों को कर्ज के दलदल में धकेलना के बाद आपराधिक गतिविधि कर डरा धमका कर, अश्लील मैसेज भेज कर और यह सब की शिकायत यदि जनसाधारण व्यक्ति थाने पुलिस चौकी में जाता है तो उसकी शिकायत नहीं सुनने के संदर्भ में शिकायत हेतु आप तक प्रस्तुत ।
समाज मे बढ़ रहे अपराध का कारण कर्ज़ ही हैं और बैंक , NBFC संस्था के साथ मिलकर प्रशासन अप्रत्यक्ष रूप से अपराध को बढ़ावा दे रहा हैं ।
भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी नेता, अधिकारी
इन भ्रष्टाचारी नेताओं ने अपने फायदे के लिए भारतीय संविधान को अपने हिसाब से ढाला हैं ।
महोदय जी छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां साहूकारों ने कुछ पैसे देकर लोगों के जमीन को बंधक बना लिया है लोगों द्वारा खेती करवा कर उस पर पैदा होने वाले अनाज पर साहूकार अपना हक जताते हैं और बेचारे गरीब बेबस किसानों पर अत्याचार करते हैं इसकी जानकारी प्रशासन में सबको है पर जानबूझकर कोई अधिकारी इस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करता है ।
यदि मैं प्रमाण दूं तो क्या राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन महोदय जी एवं प्रशासन दो दिवस के भीतर उन गरीब बेबस किसानों का जमीन का पेपर (पट्टा) वापस कर उन्हें राहत पहुंचाएगे ।
यदि ऐसे गांव के सीधे-साधे किसानों को प्रशासन कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा तो उनके पास नक्सलवाद ज्वाइन करने के सिवा क्या कोई अन्य रास्ता है और यहीं से गांव के सीधे-साधे भोले भाले लोगों के मन में आत्महत्या ,अपराध व नक्सलवाद का विचार उत्पन्न होता है ।
महोदय जी इन गाँव के सीघे- साधे लोगो की मदद कर इन्हे स्वाभिमान से जीने का मार्ग प्रदान करे ।
महोदय जी मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं स्टांप फ्रॉड पर जिला दंडाअधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, गृह मंत्रीछत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री शिकयात पोर्टल सभी को शिकायत दिया गया है परंतु अभी तक मेरे शिकायत पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है कार्यवाही न करने का जिम्मेदार कौन हैं । बैंकों एवं NBFC संस्थाओं द्वारा किए जा रहे अपराध पर जनसाधारण की शिकायत ना ही पुलिस थाने ना ही पुलिस अधीक्षक ना ही जिला कलेक्टर कार्यालय में सुनी जाती है जिस संबंध में ज्ञापन राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन महोदय जी को सौप जाएगा और तत्काल रूप से कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना की जाएगी
होम लोन व बंधक लोन :- श्रीमान जी से निवेदन करता हूं, कि होम लोन या बंधक संपत्ति पर अपराधी गतिविधि करते हुए झूठी जानकारी देकर सरफेसी एक्ट 2002 लगाकर बैंक व NBFC कंपनी वाले जनसाधारण लोगों की संपत्ति को (हड़पने का )कब्जा करने का कार्य किया जा रहा है । जिस पर आपसे निवेदन है, की तत्काल रूप से होम लोन या बंधक संपत्ति के संपूर्ण दस्तावेजों की सही जांच करने के बाद होम लोन पर सरफेसी एक्ट 2002 की कार्यवाही को किया जाए ।
साहूकारी :- महोदय जी छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां साहूकारों ने कुछ पैसे देकर लोगों के जमीन को बंधक बना लिया है लोगों द्वारा खेती करवा कर उसे पर होने वाले अनाज पर साहूकार अपना हक जताते हैं और बेचारे गरीब बेबस किसानों पर अत्याचार करते हैं इसकी जानकारी प्रशासन में सबको है पर जानबूझकर कोई अधिकारी इस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करता है ।
यदि मैं प्रमाण दूं तो क्या राज्यपाल महोदय एवं प्रशासन दो दिवस के भीतर उन गरीब बेबस किसानों का जमीन का पेपर (पट्टा) वापस कर उन्हें राहत पहुंचाएगे ।
समूह लोन :- श्रीमान जी से निवेदन करता हूं, कि समूह लोन दे बैंक व NBFC कंपनी वाले जनसाधारण लोगों के साथ अपराधी गतिविधि करते हुए झूठी जानकारी देकर डरा धमका कर घर के सामानो को बैंक व NBFC कंपनी वाले उठा ले जाते हैं । जिस पर आपसे निवेदन है, की तत्काल रूप से समूह लोन वाली बैंक व NBFC कंपनी वालो पर कार्यवाही को किया जाए ।
मेरी मांग :-
1. आम जनता को सबसे पहले समानता का अधिकार दिया जाए।
2. आम जनता यदि थाने जाती है तो सबसे पहले थाने में आवेदन करता शिकायतकर्त्ता की शिकायत को सुना जाए ।
3. शिकायतकर्त्ता के शिकायत को पंजीबद्ध कार्यवाही की जाए ।
शिकायतकर्त्ता यदि थाने में शिकायत करता है और उसे शिकायत पर पुलिस वाले 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं करते हैं TI थाना प्रभारी समेत आरक्षित के ऊपर भी तत्काल रूप से कार्यवाही का आदेश आपके द्वारा प्रेषित किया जाए ।
4. बैंकों द्वारा आरबीआई ने जो गाइडलाइन बनाया है यदि उसका पालन नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्त्ता तब तक लोन का भुगतान नहीं करेगा जब तक बैंक वाले इस पर लिखित जवाब ना दे —–
बैंक या NBFC कंपनी के रिकवरी एजेंट द्वारा जब तक अपना ID कार्ड ,DRA प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, होम विजिट लेटर जो 15 दिन पहले बैंक या संस्था द्वारा मुझे पोस्ट होना चाहिए जिसकी जानकारी जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक किसी भी रिकवरी एजेंट को पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे ।
बैंकों से सवाल
यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है तो बैंक द्वारा उसे व्यक्ति का केवाईसी डॉक्युमेंट्स आधार कार्ड पैन कार्ड लिया जाता है जिससे बैंकों को पता चलता है की उसे व्यक्ति की मासिक आय एवं सालाना आय क्या है ।
बैंक वाले आय से अधिक EMI का लोन किस प्रकार वितरण करते हैं ?
बैंकों द्वारा रिकवरी के लिए जो एजेंट रखे जाते हैं तो आरबीआई द्वारा एजेंट के लिए बनाए गए नियम कानून को क्यों पालन नहीं करते ?
भारत की अधिकतर जनसंख्या अपने क्षेत्रीय भाषा को जानती है और भारत में अधिकतर लोगों को अंग्रेजी नहीं आता पर बैंक वालों का एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में क्यों बनाया जाता है आरबीआई द्वारा इसके ऊपर बनाए गए सभी गाइडलाइन को बैंक पालन क्यों नहीं करता है।
जिस प्रकार रिकवरी के लिए हम जनसाधारण लोगों के साथ रिकवरी एजेंट गाली गलौज मारपीट की हरकत करते हैं क्या इसी प्रकार की हरकत यह बड़े-बड़े उद्योगपति अडानी, अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरो मोदी, विजय मालिया के साथ किया है तो उसका वीडियो फुटेज दे ।
यदि बैंकिंग सर्वर बंद होता है तो ग्राहक को किस प्रकार का लाभ बैंक पहुंचती है इसकी जानकारी दें ?
एटीएम खराब होने पर जनसाधारण को होने वाले परेशानी पर बैंक किस प्रकार का लाभ अपने ग्राहकों को प्रदान करती है ? इसकी जानकारी प्रदान करें ।
प्रार्थी अपनी शिकायत लेकर बैंक में जाता है तो बैंक वाले शिकायत लेने से मना क्यों करते हैं?
यदि बड़ी-बड़ी संस्था डूबती है, बैंक डूबते हैं तो उसे पर लिमिट क्यों सेट कर दिया जाता है ग्राहकों को एक बार में उनका पैसा क्यों नहीं दिया जाता ।
बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में ACB-EOW में दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी के खिलाफ कारोबारी अनवर ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. इस याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है.प्रदेश में कथित शराब घोटाले को लेकर पूर्व में ईडी की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के एमडी रहे अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था. ढेबर को पूर्व में हाईकोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई थी. बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने इसी मामले में ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज करवाया है. इस मामले में ढेबर को महाराष्ट्र जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था. उनकी तरफ से हाईकोर्ट में लगाई याचिका में कहा गया है कि पूर्व में इस मामले में दर्ज ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, इसलिए एफआईआर और गिरफ्तारी अवैध है.
रायपुर. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद रायपुर कलेक्टर व खाद्य नियंत्रक द्वारा राशन दुकानदार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं करने को लेकर उच्च न्यायालय ने न्यायिक अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. निर्धारित समय-सीमा में जवाब देने के बाद कलेक्टर और खाद्य नियंत्रक रायपुर के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का उल्लेख उच्च न्यायालय ने किया है. इस संबंध में एक प्रिंट मीडिया से बातचीत में कलेक्टर गौरव सिंह व खाद्य नियंत्रक अरविंद दुबे ने कहा है कि फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक अवमानना नोटिस दिए जाने की जानकारी नहीं उन्हें नहीं है.उक्त मीडिया रिपोर्ट में अधिवक्ता जितेंद्रनाथ नंदे के हवाले से बताया गया है कि शिकायतकर्ता मधुसूदन मिश्रा द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान के विरुद्ध जिला स्तर पर शिकायत किए जाने पर तत्कालीन कलेक्टर रायपुर के निर्देश पर जांच किए जाने पर गंभीर अनियमितता पाई गई थी. तत्कालीन कलेक्टर रायपुर ने जांच के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के निर्देश दिए थे. इस जांच के बाद खाद्य संचालनालय स्तर पर जांच दल बनाकर उच्च स्तरीय जांच करवाई गई, उसमें भी गंभीर अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही नहीं की जा रही थी. संचालनालय स्तर पर चार महीने तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर शिकायतकर्ता मधुसूदन मिश्रा ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की, जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे.रायपुर में पदस्थ प्रभारी खाद्य नियंत्रक द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने की शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी रायपुर सहित सहायक खाद्य अधिकारी और दो अन्य खाद्य निरीक्षकों का दल बनाकर उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में अभिमत लेने के लिए दल बनाया गया. इससे व्यथित होकर शिकायतकर्ता मधुसूदन मिश्रा द्वारा अधिवक्ता जितेंद्र नाथ नंदे के माध्यम से उच्च न्यायालय बिलासपुर में न्यायिक अवमानना की याचिका क्रमांक 434/2024 दायर की गई, जिसमें उच्च न्यायालय बिलासपुर ने अवमानना के मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश में कलेक्टर रायपुर गौरव सिंह और खाद्य नियंत्रक रायपुर अरविंद दुबे को न्यायिक अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. दोनों अधिकारियों द्वारा जवाब दिए जाने के बाद आगे की कार्यवाही होने का उल्लेख न्यायिक आदेश में है.
भानुप्रतापपुर SDO, TI प्रेमप्रकाश पुलिस बल द्वारा बलात घर घुसकर रात 10 बजे 50 वर्षीय दसमत साहू को उठाकर ले गये ।
भानुप्रतापपुर ।
घटना दिनांक 24.02.2024 को रात्रि 9.45 बजे एसडीओपी सिविल ड्रेस में और टी.आई प्रेमप्रकाश अवधिया, पुलिस बल के साथ देवपुरी रायपुर स्थित घर में बिना सूचना किसी नोटिस, बिना किसी सुचना दिये बलात घर में घुस आये और पूरे परिवार को अश्लील उराधाकार प्रताडित किया गालीगलौज धक्का मुक्की करते हुये एक कमरे में बंद कर दिया क्या तथा घर की विधवा मुखिया दशमत बाई साहू को उठाकर ले गये, जिसकी सूचना टिकरापारा थाना वालों को भी नहीं दी गई । पुलिस बर्बरता यही नहीं रूकी, तीसरे दिन हाईकोर्ट में पेश कर दिये जहां उच्च न्यायालय की फटकार पर मजबूरी में 26.02.2024 को दशमत को छोडना पडा । इसके बाद भी पुलिस वालों ने घर वाले को एक तुरन्त नोटिस बनाकर उसकी फोटोकापी थमाकर जबरन परिवार के सभी सदस्यों से अपने पेपर में हस्ताक्षर करवा लिये और दूसरे दिन थाने में फिर से बुलवाया गया । दशमत और दशमत के परिवार वाले इन पुलिस बनाम डाकुओं से इतना सहम गये है उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें । यही नहीं पुलिस वालों ने धमकी भी दिया है कि उन्हें फिर थाना ले जायेंगे। क्योंकि इन्हें नहीं पता कि पुलिस वाले इन्हें इस तरह आधी रात क्यों उठाकर ले गये, फिर थाना ले जाने की धमकी क्यों दिये। क्या पुलिस भी सुपाड़ी लेना शुरू कर दी है कि किसी के कहने पर अपने ड्रेस में कुछ भी कर सकते है। जिस पर दशमत के परिवार वालों ने पुलिस महानिदेशक और शासन प्रशासन को आवेदन लगाई है। इन्हें पता चला है कि भानुप्रतापुर वाले दशमत के घर के पडोस में एक मुस्लिम परिवार की लडकी भाग गई है इसी प्रकरण में तोहमत लगाने के लिये इनके कहने पर दशमत के बेटे उम्र लगभग 23 साल के 3 साल पहले लापता हो गये जिस पर आरोप थोपकर इस मामले को तूल देने की कोशिश और हिन्दु मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है । दशमत और उसके परिवार ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस मामले पर तुरन्त कार्यवाही करे और दशमत के परिवार को न्याय दिलाये ।