राजयपाल से मुलाकत की मांग.

सरफेसी अधिनियम 2002 अधिनियम में सुधार एवं इसके बारे में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मिल कर अधिनियम से होने वाले परेशानी की जानकारी देने समय देने की मांग.

विनमपूर्वक प्राथना करते हुये महोदय जी आपसे हम सब आपनी समस्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नरसिंहम समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति 1991 एवं सरफेसी अधिनियम 2002 तहत कलेक्टर द्वारा पूरी तरह जांच किये बिना जारी घर के नीतामी का आदेश को रुकवाने एवं अधिनियम में सुधार बावत ।

नरसिंहम समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति 1991 एवं सरफेसी अधिनियम 2002 से हम मध्यम वर्गी परिवार को होने वाली समस्या एवं इस अधिनियम का फायदा साहूकारी वर्ग, गैर सरकारी बैंक, एवं उद्‌द्योगी वर्ग के लोग उठा रहे हैं। इसकी जानकारी आप तक हम लोगो के द्वारा दी जा रही हैं।

महोदय जी आपसे अपनी समस्या बताते हुए मैं यह बताना चाहूंगा कि अधिनियम 2002 के बहुत सारे ऐसी खामिया है जिनके बारे में उद्‌द्योगपति, साहूकार एवं गैर सरकारी बैंक उन कमियों का फायदा उठाकर मध्यम वर्गीय परिवार को मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं।

जिसके कारण मध्यम वर्गीय परिवार कभी भी अपने लोगों से ऋण (LOAN) से छुटकारा नहीं पाता है। नोटः- नरसिंहम समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति 1991 एवं सरफेसी अधिनियम 2002 विशेष ध्यान एवं सुधार की जरूरत है… मध्यम वर्गी परिवारों के हित को देखते हुए०००० ।

मध्यम वर्गों परिवारोंके द्वारा पूरे जीवन काल में बड़ी महनत व परिशर्म कर एक घर बनाया जाता जिसे इन गैर सरकारी बैंक उद्‌द्योगपति एवं साहूकार के द्वारा छिन लिया जाता हैं।