रायपुर, 18 जनवरी 2025।

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है । जिला रायपुर में पुलिस विभाग द्वारा एनडीपीएस एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) के अंतर्गत दर्ज मामलों में जप्त मादक पदार्थों का विधिसम्मत नष्टीकरण किया गया। इस प्रक्रिया में कुल 57 प्रकरणों में जप्त 989.600 किलोग्राम गांजा को कानूनन निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया ।

विधिसम्मत प्रक्रिया में किया गया नष्टीकरण-एनडीपीएस अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार, जप्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण हेतु जिला स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति के दिशा-निर्देशन में यह कार्यवाही पूरी की गई नष्टीकरण से पूर्व पर्यावरण विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई ताकि इस प्रक्रिया से पर्यावरण को कोई हानि न पहुँचे और जन सामान्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके इसके बाद रायपुर के सिलतरा स्थित पावर प्लांट के भट्ठी (फर्नेस) में मादक पदार्थों को उच्च तापमान पर जलाकर नष्ट किया गया। यह पूरा कार्य पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत किया गया ।

अधिकारियों की मौजूदगी में पारदर्शी कार्यवाही- इस अवसर पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि, वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी तथा अन्य जिम्मेदार कर्मचारी उपस्थित रहे । पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी एवं दस्तावेजीकरण भी किया गया ताकि कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे ।

पुलिस अधीक्षक का वक्तव्य – रायपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि -“नशे का कारोबार समाज और युवाओं के भविष्य के लिए घातक है। रायपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है । एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जप्त अवैध नशीले पदार्थों का यह नष्टीकरण कानून की भावना के अनुरूप किया गया है। हमारा उद्देश्य जिले को नशामुक्त बनाना और युवाओं को स्वस्थ दिशा देना है ।”

लगातार चल रहा है नशे के खिलाफ अभियान रायपुर पुलिस ने हाल के महीनों में कई अभियानों के तहत बड़ी मात्रा में गांजा, ब्राउन शुगर, चरस और अन्य नशीले पदार्थों की बरामदगी की है। पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े गिरोहों पर सख्त कार्यवाही करते हुए कई तस्करों को गिरफ्तार किया है ।

समाज में सकारात्मक संदेश इस कार्यवाही से पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा यह नष्टीकरण कार्यवाही न केवल कानून पालन का उदाहरण है, बल्कि समाज में नशे के खिलाफ एक सशक्त संदेश भी है ।

कुल प्रकरण: 57

 कुल गांजा नष्ट: 989.600 किलोग्राम

 स्थान: सिलतरा पावर प्लांट, रायपुर

 अनुमति: पर्यावरण विभाग से प्राप्त

 अधिनियम: एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिसम्मत कार्यवाही

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