छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं । आये दिन पत्रकारों पर हो रहे हमले । रायगढ़ में वरिष्ठ पत्रकार सत्यजीत घोष पर वह जानलेवा हमला ।

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार और छत्तीसगढ़ नाव के डायरेक्टर सत्यजीत घोष पर जानलेवा हमला । रायगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी । आज एक पत्रकार के साथ घटना हुई है कल आम इंसान के साथ या घटना होगी पुलिस वालों का पूरे घटना से अंजन रहना कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हो सकता है पुलिस प्रशासन किसी दबाव में आकर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ना करें । आज एक पत्रकार के साथ घटना घटी है कल को इस तरीके की वारदात और भी बढ़ सकता है क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों का ऊपर आये दिन किसी न किसी प्रकार का जानलेवा हमला किया जाता है और पूरे मामले में पुलिस प्रशासन सिर्फ लीपा-पोती कर अपराधियों को संरक्षण देते हुए खुलेआम घूमने की आजादी प्रदान करती है । नतीजतन इस प्रकार की घटनाएं जो की आज रायगढ़ में पत्रकार सत्यजीत घोष के साथ हुआ है रायगढ़ प्रेस क्लब ने इस घटना की कड़ी निंदा की है इस संदर्भ में ।

रायपुर छत्तीसगढ़ के कुछ पत्रकार भाइयों ने मिलकर सत्यजीत घोष से बातचीत किया एवं उनसे घटना के बारे में पूरी जानकारी ली ।

घटना की जानकारी देते हुए सत्यजीत घोष ने बताया कि उनके ऊपर हमला सोच समझकर सुन नियंत्रित ढंग से करवाया गया है और रायगढ़ पुलिस ने अभी तक इस घटना में घटना को अंजाम देने वाले दो अपराधियों को अपने गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है ।

आगे पुलिस की कार्यवाही चल रही है जिसका अपडेट आपको आने वाले समय में अगले भाग पर दिया जाएगा————————————————

2 जून को छत्तीसगढ़ के राजभवन का घेराव राहुल मिश्रा सामाजिक कार्यकर्त्ता के नेतृव मे बैंकों व NBFC कंपनी द्वारा षड्यंत्र कर लोगों को कर्ज के दलदल में धकेलना के बाद आपराधिक गतिविधि कर डरा धमका कर, अश्लील मैसेज भेज कर और यह सब की शिकायत यदि जनसाधारण व्यक्ति थाने पुलिस चौकी में जाता है तो उसकी शिकायत नहीं सुनने के संदर्भ में शिकायत (ज्ञापन ) दिया गया हैं ।

राहुल मिश्रा RTI व सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरे द्वारा एक शिकायत जो की छत्तीसगढ़ राज्य मे हो रहे स्टांप फ्रॉड से जुड़ा हैं जो बड़े-बड़े बैंकों एवं NBFC कंपनियों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के साथ किया जा रहा है, इसके शिकायत जिला दड़ाअधिकारी महोदय को तकरीबन 8 महीने से निरंतर हर माह किया जा रहा है परंतु जिला दड़ाअधिकारी द्वारा स्टंप फ्रॉड के किसी भी मुद्दे पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है जिस कारण मजबूरन मेरे द्वारा रायपुर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महान निरीक्षक, गृह-मंत्री, एंटी करप्शन ब्यूरो एवं अन्य संबंधित जगहों पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर के नाम का शिकायत दिया गया परंतु अभी भी जिला कलेक्टर रायपुर द्वारा किसी प्रकार का कोई भी स्टांप फ्रॉड पर कार्यवाही नहीं किया गया है जिसके नाम से 2 जून 2024 को राजभवन का घेराव करते हुए एक ज्ञापन राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी के नाम का स्टांप फ्रॉड की पूरी जानकारी के साथ राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन महोदय जी को दिया जाएगा ।                                                                                                                    

राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन महोदय जी को एक शिकायत बैंकों व NBFC कंपनी द्वारा षड्यंत्र कर लोगों को कर्ज के दलदल में धकेलना के बाद आपराधिक गतिविधि कर डरा धमका कर, अश्लील मैसेज भेज कर और यह सब की शिकायत यदि जनसाधारण व्यक्ति थाने पुलिस चौकी में जाता है तो उसकी शिकायत नहीं सुनने के संदर्भ में शिकायत हेतु आप तक प्रस्तुत  ।

  1. समाज मे बढ़ रहे अपराध का कारण कर्ज़ ही हैं और बैंक , NBFC संस्था के साथ मिलकर प्रशासन अप्रत्यक्ष रूप से अपराध को बढ़ावा दे रहा हैं ।
  2. भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी नेता, अधिकारी

इन भ्रष्टाचारी नेताओं ने अपने फायदे के लिए भारतीय संविधान को अपने हिसाब से ढाला हैं ।

महोदय जी छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां साहूकारों ने कुछ पैसे देकर लोगों के जमीन को बंधक बना लिया है लोगों द्वारा खेती करवा कर उस पर पैदा होने वाले अनाज पर साहूकार अपना हक जताते हैं और बेचारे गरीब बेबस किसानों पर अत्याचार करते हैं इसकी जानकारी प्रशासन में सबको है पर जानबूझकर कोई अधिकारी इस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करता है ।

यदि मैं प्रमाण दूं तो क्या राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन महोदय जी एवं प्रशासन दो दिवस के भीतर उन गरीब बेबस किसानों का जमीन का पेपर (पट्टा) वापस कर उन्हें राहत पहुंचाएगे ।

            यदि ऐसे गांव के सीधे-साधे किसानों को प्रशासन कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा तो उनके पास नक्सलवाद ज्वाइन करने के सिवा क्या कोई अन्य रास्ता है और यहीं से गांव के सीधे-साधे भोले भाले लोगों के मन में आत्महत्या ,अपराध व नक्सलवाद का विचार उत्पन्न होता है ।

महोदय जी इन गाँव के सीघे- साधे लोगो की मदद कर इन्हे स्वाभिमान से जीने का मार्ग प्रदान करे ।

महोदय जी मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं स्टांप फ्रॉड पर जिला दंडाअधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, गृह मंत्रीछत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री शिकयात पोर्टल  सभी को शिकायत दिया गया है परंतु अभी तक मेरे शिकायत पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है कार्यवाही न करने का जिम्मेदार कौन हैं ।             बैंकों एवं NBFC  संस्थाओं द्वारा किए जा रहे अपराध पर जनसाधारण की शिकायत ना ही पुलिस थाने ना ही पुलिस अधीक्षक ना ही जिला कलेक्टर कार्यालय में सुनी जाती है जिस संबंध में ज्ञापन राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन महोदय जी को सौप जाएगा और तत्काल रूप से कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना की जाएगी

होम लोन व बंधक लोन :-   श्रीमान जी से निवेदन करता हूं, कि होम लोन या बंधक संपत्ति पर अपराधी गतिविधि करते हुए झूठी जानकारी देकर सरफेसी एक्ट 2002 लगाकर बैंक व NBFC कंपनी वाले जनसाधारण लोगों की संपत्ति को (हड़पने का )कब्जा करने का कार्य किया जा रहा है । जिस पर आपसे निवेदन है, की तत्काल रूप से होम लोन या बंधक संपत्ति के संपूर्ण दस्तावेजों की सही जांच करने के बाद होम लोन पर सरफेसी एक्ट 2002 की कार्यवाही को किया जाए ।               

साहूकारी :-                            महोदय जी छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां साहूकारों ने कुछ पैसे देकर लोगों के जमीन को बंधक बना लिया है लोगों द्वारा खेती करवा कर उसे पर होने वाले अनाज पर साहूकार अपना हक जताते हैं और बेचारे गरीब बेबस किसानों पर अत्याचार करते हैं इसकी जानकारी प्रशासन में सबको है पर जानबूझकर कोई अधिकारी इस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करता है ।

                                                यदि मैं प्रमाण दूं तो क्या राज्यपाल महोदय एवं प्रशासन दो दिवस के भीतर उन गरीब बेबस किसानों का जमीन का पेपर (पट्टा) वापस कर उन्हें राहत पहुंचाएगे ।

समूह लोन :-                          श्रीमान जी से निवेदन करता हूं, कि समूह लोन दे बैंक व NBFC कंपनी वाले जनसाधारण लोगों के साथ अपराधी गतिविधि करते हुए झूठी जानकारी देकर डरा धमका कर घर के सामानो को बैंक व NBFC कंपनी वाले उठा ले जाते हैं ।  जिस पर आपसे निवेदन है, की तत्काल रूप से समूह लोन वाली बैंक व NBFC कंपनी वालो पर कार्यवाही को किया जाए ।

मेरी मांग :-

1. आम जनता को सबसे पहले समानता का अधिकार दिया जाए।

2. आम जनता यदि थाने जाती है तो सबसे पहले थाने में आवेदन करता शिकायतकर्त्ता  की शिकायत को सुना जाए ।

3. शिकायतकर्त्ता  के शिकायत को पंजीबद्ध कार्यवाही की जाए ।

शिकायतकर्त्ता  यदि थाने में शिकायत करता है और उसे शिकायत पर पुलिस वाले 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं करते हैं TI थाना प्रभारी समेत आरक्षित के ऊपर भी तत्काल रूप से कार्यवाही का आदेश आपके द्वारा प्रेषित किया जाए ।

4. बैंकों द्वारा आरबीआई ने जो गाइडलाइन बनाया है यदि उसका पालन नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्त्ता  तब तक लोन का भुगतान नहीं करेगा जब तक बैंक वाले इस पर लिखित जवाब ना दे —–

बैंक या NBFC कंपनी के रिकवरी एजेंट द्वारा जब तक अपना ID कार्ड ,DRA प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, होम विजिट लेटर जो 15 दिन पहले बैंक या संस्था द्वारा मुझे पोस्ट होना चाहिए जिसकी जानकारी जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक किसी भी रिकवरी एजेंट को पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे ।

बैंकों से सवाल

  1. यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है तो बैंक द्वारा उसे व्यक्ति का केवाईसी डॉक्युमेंट्स आधार कार्ड पैन कार्ड लिया जाता है जिससे बैंकों को पता चलता है की उसे व्यक्ति की मासिक आय एवं सालाना आय क्या है ।

       बैंक वाले आय से अधिक EMI का लोन किस प्रकार वितरण करते हैं ?

  • बैंकों द्वारा रिकवरी के लिए जो एजेंट रखे जाते हैं तो आरबीआई द्वारा एजेंट के लिए बनाए गए नियम कानून को क्यों पालन नहीं करते ?
  • भारत की अधिकतर जनसंख्या अपने क्षेत्रीय भाषा को जानती है और भारत में अधिकतर लोगों को अंग्रेजी नहीं आता पर बैंक वालों का एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में क्यों बनाया जाता है आरबीआई द्वारा इसके ऊपर बनाए गए सभी गाइडलाइन को बैंक पालन क्यों नहीं करता है।
  • जिस प्रकार रिकवरी के लिए हम जनसाधारण लोगों के साथ रिकवरी एजेंट गाली गलौज मारपीट की हरकत करते हैं क्या इसी प्रकार की हरकत यह बड़े-बड़े उद्योगपति अडानी, अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरो मोदी, विजय मालिया के साथ किया है तो उसका वीडियो फुटेज दे ।
  • यदि बैंकिंग सर्वर बंद होता है तो ग्राहक को किस प्रकार का लाभ बैंक पहुंचती है इसकी जानकारी दें ?
  • एटीएम खराब होने पर जनसाधारण को होने वाले परेशानी पर बैंक किस प्रकार का लाभ अपने ग्राहकों को प्रदान करती है ? इसकी जानकारी प्रदान करें ।
  • प्रार्थी अपनी शिकायत लेकर बैंक में जाता है तो बैंक वाले शिकायत लेने से मना क्यों करते हैं?
  • यदि बड़ी-बड़ी संस्था डूबती है, बैंक डूबते हैं तो उसे पर लिमिट क्यों सेट कर दिया जाता है ग्राहकों को एक बार में उनका पैसा क्यों नहीं दिया जाता ।

शराब घोटाला: ED ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति की जब्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा एवं अनवर ढेबर की संपत्तियां जब्त की है

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर आरोपियों की जब्त की गई संपत्तियों की जानकारी दी है। इसमें 18 चल और 161 अचल संपत्ति सहित 205.49 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है। अनवर ढेबर के जब्त की गई संपत्तियों में होटल वैनिंगटन समेत कई बिल्डिंग शामिल है। ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की 14 संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिनकी कीमत 15.82 करोड़ रुपये हैं। 115 संपत्तियां अनवर ढेबर की हैं, जिसकी कीमत 116.16 करोड़ है। 3 संपत्ति विकास अग्रवाल की हैं, जिसकी कीमत 1.54 करोड़ है। 33 प्रॉपर्टी अरविंद सिंह की हैं, जिसकी कीमत 12.99 करोड़ है। अरुण पति त्रिपाठी की 1.35 करोड़ रुपये की एक संपत्ति को जब्त किया गया है। इसके अलावा, त्रिलोक सिंह ढिल्लों की 9 संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत 28.13 करोड़ रुपये है। नवीन केडिया के 27.96 करोड़ रुपये के आभूषण भी कुर्क किए हैं। आशीष सौरभ केडिया/ दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की 1.2 करोड़ की संपत्ति और एक वाहन को कुर्क किया है, जिसकी कीमत 0.13 लाख है। अनवर ढेबर की कुर्क की गई संपत्तियों में उनकी फर्म ए ढेबर बिल्डकॉन के बैनर तले चल रहे होटल वेनिंगटन कोर्ट, रायपुर और एकॉर्ड बिजनेस टावर के नाम से एक कमर्शियल बिल्डिंग भी शामिल हैं।

मदरसा इदारे शरीयत की निजी जमीन पर Municipal Corporation Raipur ने बाउंड्रीवाल खड़ा कर लगवा दिया फेंसिंग तार

रायपुर : चांदनी चौक से नया बस स्टैंड रोड पर, पुजारी पेट्रोल पंप के सामने 1900 वर्ग फुट निजी जमीन जो की है पर नगर निगम रायपुर (Municipal Corporation Raipur) कर रहा अवैध कब्जा कर बना दिया बाउंड्री वॉल और फेंसिंग तार लगा दिया हैं। जिसकी जमीन है उसने आरडीए से रजिस्ट्री करवाया है। पुलिस भी खामोश हैं जमीन मालिक की कोई सुध लेने वाला नही हैं।

जबकि शहर को कब्जा मुक्क करने की जिम्मेदारी निगम की होती है,न कि किसी के निजी ,संपत्ति पर बलात कब्जा कर उसे बेदखल कर दिया जाए। बिना एग्रीमेंट और बिना सहमति के निजी जमीन पर निगम ने कब्जा कर पीडि़त पक्ष को निगम के अधिकारी उसकी निजी जमीन से बेदखल कर रहे है।

(Municipal Corporation Raipur) नगर निगम राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। निगम के पास जितनी जमीनें और बिल्डिंग थी वो इस वक्त पूरी तरह भू-माफियाओं के कब्जे में है। लेकिन निगम अमला ने तो चांदनी चौक में हद का सारी सीमाएँ पार कर दी। निगम में निजी जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए निगम और जमीन मालिक सहमति जातते है, और लिखा पढ़ी पर पीडि़त पक्ष को वर्तमान दर पर मुआवजा भी दिया जाता है।

चांदनी चौक में तो निगम कमिश्नर से लेकर जोन अध्यक्ष ने जमकर दबंगई दिखाई बिना कानूनी प्रक्रिया आरडीए से खरीदी गई जमीन पर निगम ने कब्जा कर पीडि़त को धमकी-चमकी, प्रलोभन दे रहे है। इस संबंध में भाजपा और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बिना मुआवजा दिये बिना लिखा पढ़ी किये ही होटल प्रबंधन का उक्त जमीन में पेट्रोल-डीजल के टैंकर आते जाते हैं।

शराब घोटाला मामला : अनवर ढेबर के खिलाफ FIR और गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने EOW को जारी किया नोटिस

बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में ACB-EOW में दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी के खिलाफ कारोबारी अनवर ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. इस याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है.प्रदेश में कथित शराब घोटाले को लेकर पूर्व में ईडी की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के एमडी रहे अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था. ढेबर को पूर्व में हाईकोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई थी. बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने इसी मामले में ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज करवाया है. इस मामले में ढेबर को महाराष्ट्र जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था. उनकी तरफ से हाईकोर्ट में लगाई याचिका में कहा गया है कि पूर्व में इस मामले में दर्ज ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, इसलिए एफआईआर और गिरफ्तारी अवैध है.