शराब घोटाला मामला : अनवर ढेबर के खिलाफ FIR और गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने EOW को जारी किया नोटिस

बिलासपुर। शराब घोटाला मामले में ACB-EOW में दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी के खिलाफ कारोबारी अनवर ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. इस याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है.प्रदेश में कथित शराब घोटाले को लेकर पूर्व में ईडी की तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के एमडी रहे अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था. ढेबर को पूर्व में हाईकोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई थी. बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने इसी मामले में ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज करवाया है. इस मामले में ढेबर को महाराष्ट्र जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था. उनकी तरफ से हाईकोर्ट में लगाई याचिका में कहा गया है कि पूर्व में इस मामले में दर्ज ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, इसलिए एफआईआर और गिरफ्तारी अवैध है.

रायपुर नगर निगम में बिना रिश्वत दिए नहीं होता कोई काम… पत्रकार राहुल मिश्रा

रायपुर. रायपुर नगर निगम के किसी भी जोन में अब बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा है. आलम ये है कि रजिस्ट्री के बाद नगर निगम की टैक्स रसीद के लिए जब आप अपना नाम ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया कराएंगे तो अधिकारी इस काम के लिए आपसे 10 हजार रूपए की रिश्वत की डिमांड करेंगे. यदि आपसे भी कोई नगर निगम कर्मचारी रिश्वत मांगे तो आप छत्तीसगढ़ जर्नीलिस 24.कॉम से 09425248500 पर संपर्क कर उक्त स्टॉफ/अधिकारी की करतूत उजागर कर सकते है. आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा.

हम बात कर रहे है नगर निगम जोन क्रमांक 9 की यहां के राजस्व स्टॉफ नाम ट्रांसफर के नाम पर 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे थे. राजस्व अधिकारी (एआरआई) की करतूत को रिश्वत देते हुए उजागर किया. लेकिन रिश्वत मांगने के बाद जब उसने अपनी करतूत कैमरे में कैद होती देखी तो उसने पैसे उछाकर वापस कर दिए और बाद में अपनी ईमानदारी का बखान किया.वहीं जोन 9 के राजस्व अधिकारी (आरओ) ने इस मामले ये कहा है कि वे इस मामले की जांच कराएंगे और नियमों के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे.

रायपुर कलेक्टर कलेक्टर गौरव सिंह व खाद्य नियंत्रक अरविंद दुबे ने कहाअधिकारी को Highcourt से अवमानना

रायपुर. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद रायपुर कलेक्टर व खाद्य नियंत्रक द्वारा राशन दुकानदार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं करने को लेकर उच्च न्यायालय ने न्यायिक अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. निर्धारित समय-सीमा में जवाब देने के बाद कलेक्टर और खाद्य नियंत्रक रायपुर के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का उल्लेख उच्च न्यायालय ने किया है. इस संबंध में एक प्रिंट मीडिया से बातचीत में कलेक्टर गौरव सिंह व खाद्य नियंत्रक अरविंद दुबे ने कहा है कि फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक अवमानना नोटिस दिए जाने की जानकारी नहीं उन्हें नहीं है.उक्त मीडिया रिपोर्ट में अधिवक्ता जितेंद्रनाथ नंदे के हवाले से बताया गया है कि शिकायतकर्ता मधुसूदन मिश्रा द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान के विरुद्ध जिला स्तर पर शिकायत किए जाने पर तत्कालीन कलेक्टर रायपुर के निर्देश पर जांच किए जाने पर गंभीर अनियमितता पाई गई थी. तत्कालीन कलेक्टर रायपुर ने जांच के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के निर्देश दिए थे. इस जांच के बाद खाद्य संचालनालय स्तर पर जांच दल बनाकर उच्च स्तरीय जांच करवाई गई, उसमें भी गंभीर अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही नहीं की जा रही थी. संचालनालय स्तर पर चार महीने तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर शिकायतकर्ता मधुसूदन मिश्रा ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की, जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे.रायपुर में पदस्थ प्रभारी खाद्य नियंत्रक द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने की शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी रायपुर सहित सहायक खाद्य अधिकारी और दो अन्य खाद्य निरीक्षकों का दल बनाकर उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में अभिमत लेने के लिए दल बनाया गया. इससे व्यथित होकर शिकायतकर्ता मधुसूदन मिश्रा द्वारा अधिवक्ता जितेंद्र नाथ नंदे के माध्यम से उच्च न्यायालय बिलासपुर में न्यायिक अवमानना की याचिका क्रमांक 434/2024 दायर की गई, जिसमें उच्च न्यायालय बिलासपुर ने अवमानना के मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश में कलेक्टर रायपुर गौरव सिंह और खाद्य नियंत्रक रायपुर अरविंद दुबे को न्यायिक अवमानना का नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. दोनों अधिकारियों द्वारा जवाब दिए जाने के बाद आगे की कार्यवाही होने का उल्लेख न्यायिक आदेश में है.

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गांव – गांव जाकर गोगपा प्रत्याशी फरीद मोहम्मद कुरैशी को भारी मतों से विजय बनाने के लिए आमजनों को

रायपुर धमतरी न्यूज / गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गांव – गांव जाकर गोगपा प्रत्याशी फरीद मोहम्मद कुरैशी को भारी मतों से विजय बनाने के लिए आमजनों को अवगत कराया गया , गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को प्रचंड बहुमत बहुमतों से विजय बनाना है और सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलना है गोगपा को 2024 में भारी मतों से जीताना है पार्टी कार्यकर्ताओं का नारा रहा है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी फरीद मो, कुरैशी को चुनावी सौगात देने की तथा आदिवासियों के अधिकारों को सुदृढ़ रुप से कायमता बनायें रखने के लिए संघर्षरत है धमतरी व महासमुन्द उपरोक्त चुनावी जनसंपर्क अभियानों में प्रमुख रूप से पदाधिकारी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी धमतरी जिला अध्यक्ष,कुरूद ब्लाक केवल सिंह मरकाम, लोचन नागवंशी , कामता नेताम,सरोज नेताम, श्याम नेताम,प्रमिन वैका, उर्वशी ध्रुव, दिप्ती नेताम,प्रजित नेताम, टिकेश्वर नेताम, कल्पना साहू ,शिव मंडावी, सुरेश मरकाम , झाडूराम मंडावी,प्रमित साहू, शोभित सिंहा, जमुना सिंहा, गोदावरी साहू, शिवनारायण नाग , लोचन नागवंशी, ललित मंडावी,मोहन सिंहा,मोहन नेताम,एवं महासमुन्द संसदीय क्षेत्र से कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे हैं।

रेलवे स्टेशन पर पार्किंग संचालक आसिफ मेमन की मनमानी : अवैध वसूली से आक्रोशित ऑटो चालकों ने घेरा DRM ऑफिस, रायपुर

रायपुर. रेलवे स्टेशन में पार्किंग संचालक द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आया है. अवैध वसूली से आक्रोशित ऑटो टैक्सी चालकों ने रायपुर ऑटो महासंघ के अध्यक्ष कमल पाण्डेय के नेतृत्व में रेलवे DRM ऑफिस का घेराव किया और DRM को ज्ञापन सौंपा. चालकों ने रेलवे स्टेशन पर अवैध वसूली बंद करने की मांग की और 72 घंटे में व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया. मांग पूरी नहीं होने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.
मीडिया को जानकारी देते हुए रायपुर आटो संघ के अध्यक्ष कमल पांडे ने बताया कि रेलवे स्टेशन परिसर में शहर की ओर की पार्किंग को रेल्वे प्रशासन द्वारा ठेके पर दिया गया है. इसमें शहर के सभी वाहन चालकों को पिक एण्ड ड्राप की निशुल्क सुविधा दी गई है, जिसका समय 7 मिनट निर्धारित किया गया है, लेकिन रेलवे ठेकेदार इस सुविधा को न प्रदान करके वाहन चालकों से गुण्डागर्दी कर अनाप शनाप मनमाना पैसा वसूल रहे हैं. कई वाहन चालकों से रोज गाली गलौज एवं मारपीट भी की जाती है.
पांडे ने बताया, विशेषकर आटो एवं ई-रिक्शा चालको से बदसलूकी की जाती है, क्योंकि इन्हें दिन में कई बार यात्रियों को छोडने एवं लेने स्टेशन में आना-जाना रहता है. इस गुण्डागर्दी के खिलाफ कई बार लोगों ने शिकायत की है, लेकिन आज पर्यंत कोई कार्यवाही नहीं की गई. अब तो ऐसा लगता है कि ठेकेदार की इस गुण्डागर्दी को जिला प्रशासन एवं रेल्वे प्रशासन की ओर से पूरा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है. जिला पुलिस एवं रेलवे पुलिस की ओर से भी लोगों की कोई शिकायत नहीं ली जा रही है. यदि 72 घंटे के भीतर जिला एवं रेलवे प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की जाती है तो रायपुर आटो टैक्सी चालक महासंघ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा. इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी जिला एवं रेलवे प्रशासन की होगी.