रायपुर 11 सितम्बर 2024
संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने आज बड़ी कारवाही करते हुए धमतरी जिले के बेलरगांव तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
तहसीलदार श्री अनुज पटेल को बिना अनुमति या सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर रहने और शासकीय कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण निलंबित किया गया है। संभागायुक्त कार्यालय से इस संबंध में आदेश भी जारी किया जा चुका है। निलंबित तहसीलदार का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय रायपुर नियत किया गया है। इस संबंध में श्री कावरे ने बताया कि धमतरी जिले के बेलरगांव तहसीलदार के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। तहसीलदार श्री अनुज पटेल का बिना अनुमति या सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर रहने के आदी होने की शिकायतें भी मिली है। उनके खिलाफ शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही और रूचि नहीं होने की शिकायतें भी मिली थी। श्री कावरे ने बताया कि राजस्व संबंधी प्रकरणों के समाधान में न्यून प्रगति, प्रकरणों को लंबे समय तक लंबित रखने से आमजनों को भी परेशानी की शिकायत भी श्री पटेल के विरूद्ध मिली थी। इस संबंध में धमतरी जिले के कलेक्टर को जांच कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए गए थे। संभागायुक्त ने बताया कि कलेक्टर से मिले प्रतिवेदन के आधार पर बेलरगांव के तहसीलदार श्री अनुज पटेल को निलंबित किया गया है। श्री पटेल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। संभागायुक्त ने श्री पटेल के विरूद्ध आरोप पत्र, आरोपों का विवरण, गवाहों की सूची, दस्तावेजों की सूची आदि तैयार कर सात दिन के भीतर संभागायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी कलेक्टर धमतरी को दिए है।